आरा (भोजपुर)। आरा नगर निगम के वार्ड संख्या 31 के पार्षद प्रयाग यादव की सदस्यता राज्य निर्वाचन आयोग ने समाप्त कर दी है। यह कार्रवाई नामांकन के दौरान शपथ पत्र में संतानों की वास्तविक संख्या छिपाने के आरोप की पुष्टि के बाद की गई।
मामले की शुरुआत कृष्ण कुमार द्वारा की गई शिकायत से हुई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चुनाव के समय प्रयाग यादव ने अपनी संतानों की संख्या सही तरीके से घोषित नहीं की। आयोग ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए तथ्यों की जांच कराई।
जांच में यह सामने आया कि प्रयाग यादव के तीन संतान—अनुष्का यादव, पुतुल कुमारी और सम्राट यादव—हैं, जबकि नामांकन के दौरान इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार दो से अधिक संतान होने पर उम्मीदवार की पात्रता प्रभावित होती है।
सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक कुमार ने भोजपुर के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) को निर्देश दिया है कि संबंधित धाराओं के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इसकी रिपोर्ट शीघ्र आयोग को उपलब्ध कराई जाए।
वहीं, प्रयाग यादव ने इस निर्णय को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।

ब्यूरो रिपोर्ट अनील कुमार त्रिपाठी