फुलवारी शरीफ।

जमीन विवाद में हुए खूनी खेल के आरोपी अखिलेश महतो को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ₹50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया। पुलिस की तत्परता और स्पीडी ट्रायल के चलते महज चार साल में फैसला आ गया। परिजनों ने कहा कि देर से ही सही, उन्हें इंसाफ मिल गया।

मामला 3 जून 2021 का है। वैशाली निवासी रतन कुमार ने थाने में आवेदन देकर बताया था कि उनके बड़े भाई सुरेंद्र महतो की हत्या उनके ही चचेरे भाई अखिलेश महतो ने की थी। घटना वशिष्ठ नगर कॉलोनी स्थित किराए के मकान की है, जहां पूरा परिवार रहता था।

जानकारी के मुताबिक, पैतृक ज़मीन (करीब 8.30 कट्ठा) के बंटवारे और 21 लाख रुपये के लेन-देन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। इलाज के नाम पर लिए गए रुपये के बदले जमीन देने का वादा किया गया था, लेकिन आरोपी ने इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी थी।

इसी रंजिश में 3 जून की रात अखिलेश ने छत पर सोए हुए सुरेंद्र महतो पर 16 एमएम की लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए स्पीडी ट्रायल कराया और न्यायालय से उम्रकैद की सजा दिलवाई।

सिटी एसपी पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने बताया कि कांड संख्या 471/21 में आरोपी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

ब्यूरो रिपोर्ट अजीत यादव