
पटना के 6 लाख से ज्यादा वाहन स्वामियों पर लटकी तलवार
पटना।
अगर आपके वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, तो यह लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। बिहार परिवहन विभाग ने RC और DL में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर ट्रैफिक नियम उल्लंघन की स्थिति में भेजा गया ई-चालान आपके पास पहुंचे बिना ही बकाया बनता जाएगा और जुर्माना लगातार बढ़ता रहेगा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पटना जिले में 6,13,929 ऐसे वाहन हैं जिनके आरसी में मोबाइल नंबर दर्ज ही नहीं हैं।
जुर्माने से बचना है तो मोबाइल नंबर अपडेट कराना जरूरी, विभाग ने दी चेतावनी
परिवहन अधिकारियों के अनुसार, मोबाइल नंबर अपडेट न होने के कारण ना केवल ई-चालान की जानकारी वाहन मालिकों तक नहीं पहुंचती, बल्कि बीमा, टैक्स और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसी अहम सूचनाएं भी मिस हो जाती हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, जिससे गलत व्यक्ति तक चालान पहुंचने की आशंका खत्म की जा सके। यदि वाहन आरसी और आधार में नाम अलग-अलग दर्ज हैं, तो पहले दस्तावेजों का सुधार कराना जरूरी होगा।
मुफ्त में हो रहा है अपडेट, तीन महीने का समय, देर न करें
मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए वाहन मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट या नजदीकी डीटीओ कार्यालय में नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए तीन महीने की डेडलाइन तय की है। इसके बाद बिना मोबाइल नंबर वाले आरसी और डीएल को लेकर ट्रैफिक नियम उल्लंघन की स्थिति में सीधे कार्रवाई होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई नोटिस, चालान या सूचना आप तक समय पर पहुंचे, तो आज ही मोबाइल नंबर अपडेट करा लें।
ब्यूरो रिपोर्ट