
पटना।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने मीडिया से संवाद और सूचना साझा करने को लेकर एक बड़ा और अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब पुलिस मुख्यालय स्तर पर केवल नामित प्रवक्ता ही मीडिया को जानकारी देंगे। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अब से पुलिस मुख्यालय से केवल अधिकृत प्रेस नोट के आधार पर ही सूचना दी जाएगी।
पुलिस महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि किसी भी मामले में किसी अन्य पुलिस पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा मीडिया को ‘बाइट’ (बयान) नहीं दिया जाएगा। मीडिया को दी जाने वाली सभी जानकारी अब प्रेस नोट मीडिया सेल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जो प्रवक्ता की अनुमति और अवलोकन के पश्चात दी जाएगी।
आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रेस नोट के अलावा कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मीडिया से सीधे संवाद नहीं करेगा। साथ ही, सभी पत्रकारों से आग्रह किया गया है कि वे केवल पुलिस प्रवक्ता द्वारा जारी प्रेस नोट पर ही भरोसा करें।
इस आदेश को बिहार पुलिस की मीडिया प्रबंधन रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे सूचनाओं की एकरूपता और प्रमाणिकता बनी रहे।

ब्यूरो रिपोर्ट