पटना।

गोपालपुर थाना क्षेत्र के भोगीपुर निवासी और तिरुपति इंटरप्राइजेज के मालिक कांतेश रंजन सिंहा उर्फ पिंकु एक बार फिर कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। पूर्व में भी कई संगीन आपराधिक मामलों में आरोपित कांतेश रंजन पर अब चेक बाउंस के मामले में नया मुकदमा दर्ज किया गया है।

पटना के व्यवसायी एवं बिग आई कंपनी के संचालक शेषनाथ दुबे ने कांतेश रंजन पर धोखाधड़ी, ठगी और वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए पटना व्यवहार न्यायालय में मामला दायर किया है। दुबे ने आरोप लगाया है कि कांतेश रंजन ने व्यापारिक लेन-देन के बकाये भुगतान के लिए उन्हें चेक सौंपा, जो निर्धारित तिथि पर बैंक में जमा करने के बावजूद बाउंस हो गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, यह कृत्य जानबूझकर और बेईमानी की नीयत से किया गया, जिस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) व 420 (धोखाधड़ी), साथ ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है।

शेषनाथ दुबे ने बताया कि इस घटना से उन्हें न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी क्षति पहुँची है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांतेश रंजन के आवास और कार्यालय पर कई अन्य बकायेदार भी पहुंचे, जो उनके कथित टालमटोल और असहयोगात्मक रवैये का शिकार हो रहे हैं।

इस मामले की अगली सुनवाई पटना व्यवहार न्यायालय में 13 जून को निर्धारित की गई है।

गौरतलब है कि कांतेश रंजन सिंहा पर पहले से ही एससी/एसटी उत्पीड़न समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल वे जमानत पर जेल से बाहर हैं।

ब्यूरो रिपोर्ट अजीत यादव