पटना।
बेउर जेल अधीक्षक विधु कुमार को आय से अधिक संपत्ति के गंभीर आरोपों के कारण निलंबित कर दिया गया है। गृह विभाग ने उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय केंद्रीय कारा, बक्सर रहेगा। ईओयू की जांच में पता चला कि उनके पास 146% अधिक संपत्ति है, जो पटना, मोतिहारी, शिवहर, पूर्णिया और कटिहार में कई जमीनों के रूप में दर्ज है।

पटना हाई कोर्ट का फैसला: बर्खास्त एसआई बहाल

दूसरी ओर, पटना हाई कोर्ट ने गलत सूचना के आधार पर बर्खास्त किए गए दरभंगा जिले के बेनीपट्टी थाने में तैनात एसआई सोनू कुमार को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पुर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया।

मामले का विवरण
सोनू कुमार ने 2017 में एसआई पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन आवेदन पत्र में अपने खिलाफ 2015 में दर्ज हत्या (धारा 302) के मुकदमे का उल्लेख नहीं किया। हालांकि, 2019 में नियुक्ति के बाद सत्यापन फार्म में उन्होंने इसका खुलासा किया। 2022 में सत्र न्यायालय ने उन्हें इस मामले में निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया।

पटना हाई कोर्ट ने गलत सूचना के आधार पर बर्खास्त एसआई सोनू कुमार को बहाल करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने बताया कि आवेदन के समय उम्र कम (21 वर्ष) होने के कारण जानकारी छूट गई थी। सत्र न्यायालय ने उन्हें पहले ही निर्दोष करार दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने बहाली का निर्णय लिया।

ब्यूरो रिपोर्ट