आरा (भोजपुर)।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना जारी होने के बाद बिहार के भोजपुर में पहला आवेदन आया है। यह आवेदन बिहार में पहली बार आया है। आवेदन के बाद इसकी जांच प्रक्रिया की जाएगी, जांच पूरी होने के बाद सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सौंपे जाएंगे।उक्त बातें पोस्टमास्टर जेनरल बिहार ,अनिल कुमार प्रधान डाकघर आरा स्थित नोडल डिलेवरी सेंटर (NDC) के उद्घाटन के उपरांत प्रेसवार्ता के दौरान कहा। हालांकि आवेदनकर्ता का नाम एवं पता को फिलहाल गोपनीयता बरतने की जरूरत बताया। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसके बारे में बताया जाएगा।इसकी जांच शुरू कर दी गई है। हमारी कमेटी आवेदन का परीक्षण  करेंगी।

उसके उपरांत कमेटी उसे अग्रसारित करेगी। जब उसे स्वीकृति मिल जाएगा तब उसके बाद खुलासा किया जाएगा।बता दें कि  31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ चुके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता के लिए बिना वैध दस्तावेज और पासपोर्ट आदि आधार पर जांच होने के बाद एवं भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में बताई गई भाषाओं में से किसी एक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जांचोपरांत भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इसके लिए निर्धारित शर्तें पूरी करनी होगी इसके बाद ही प्रक्रिया शुरू हो होगी।करने के लिए शर्तों का पूरा होना जरूरी होगा।

ब्यूरो रिपोर्ट: अनिल कुमार त्रिपाठी