आरा (भोजपुर)।

आरा नगर व्यवसाई संघ की एक बैठक स्थानीय जगजीवन मार्केट में शनिवार क़ो आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता इनामुदिन खान ने किया किया। बैठक में अप्रैल माह 2024 से आरा नगर निगम द्वारा किराया मामले में गैरकानूनी रवैये इस्तेमाल किये जाने का प्रस्ताव संघ के महामंत्री राज किशोर शर्मा ने रखा और बताया कि आरा नगर निगम जब जब किराया बढ़ाने का समय होता है। वे क़ानून का उल्लंघन करते आया है जिसके कारण केस नंबर 64/2012आरा सिविल कोर्ट आरा  में चल रहा है।निगम अधिवक्ता और सुस्त अदालती कार्रवाई के कारण 12 वर्ष बीत गया लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया। अप्रैल से नगर आयुक्त अपने मौखिक आदेश से 25% 2014 से एरियर के साथ किराया का मौखिक बात कर फंसा दिया और किराया काटना बंद करा दिया है।तत्पश्चात 19-9-24 को निगम बोर्ड की हुई जिसमें  स्थानीय सांसद,विधायक,विधान पार्षद,मेयर, नगर आयुक्त तथा वार्ड पार्षद द्वारा सर्वसम्मति से 15%किराया अप्रैल 2024 से लेना पास हुआ। इसके बाद भी दुकानदार क़ो कोई नोटिस नहीं मिला है। नगर आयुक्त के मौखिक आदेश से आज तक किराया वसूली बंद है और बाजार शाखा किराया प्रभारी मंगल कुमार और राजू प्रसाद 25%किराया वसूल का दबाव बना रहे है ज़ो उचित नहीं है। निगम बोड बैठक का प्रस्ताव नगर आयुक्त क़ो मंजूर नहीं है। निगम बोर्ड क़ो स्पस्ट कहना चाहिए और उन्हें नोटिस निर्गत करना चाहिए। आज कि बैठक में सर्व सहमति से प्रस्ताव पास हुआ कि बगैर नोटिस कोई दुकानदार किराया नहीं देगा। साथ ही संवैधानिक तौर से आयोजित नगर निगम बैठक से पास प्रस्ताव के अवमानना पर बिहार सरकार और वरिष्ठ पदाधिकारी क़ो पत्र लिखेगा तथा आंदोलन भी करेगा।बैठक क़ो सम्बोधित करने में मुमताज़ आलम, सरफराज आलम, मुकेश कुमार, एकवाल, संदीप कुमार ,इबरार आलम,मुना कुमार, बिजेन्दर कुमार गुप्ता, राजू गुप्ता, अनिल कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन मो. रिंकू ने किया।

ब्यूरो रिपोर्ट: अनिल कुमार त्रिपाठी