
पटना।
पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने परीक्षा रद्द करने या इसके परिणाम पर रोक लगाने की मांग को फिलहाल खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट की सुनवाई में मुख्य बातें:
1. याचिकाओं पर सुनवाई:
14 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं, बिहार सरकार और बीपीएससी के वकीलों की दलीलें सुनीं। अदालत ने कहा कि सभी पक्षों के तथ्यों और दलीलों को ध्यान में रखते हुए किसी तरह की अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती।
2. बीपीएससी और सरकार को जवाब का समय:
कोर्ट ने बीपीएससी और बिहार सरकार को 30 जनवरी तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
3. अगली सुनवाई की तिथि:
मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी।
4. रिजल्ट पर कोर्ट का रुख:
हाईकोर्ट ने बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतिम फैसले के आधार पर ही परिणाम का भविष्य तय होगा।
बीपीएससी और राज्य सरकार की दलील:
1. पेपर लीक के आरोप खारिज:
बीपीएससी ने अदालत में बताया कि बापू परीक्षा केंद्र की वीडियो रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है कि पेपर लीक का आरोप गलत है। एक परीक्षार्थी ने 13 दिसंबर को प्रश्न पत्र लेकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए प्रश्न पेपर से कोई संबंध नहीं रखते।
2. याचिकाकर्ताओं की भूमिका पर सवाल:
बीपीएससी ने कहा कि 14 याचिकाकर्ताओं में से केवल एक अभ्यर्थी ने संबंधित परीक्षा में भाग लिया था। आयोग ने यह भी दावा किया कि किसी परीक्षार्थी ने गड़बड़ी की शिकायत आयोग से नहीं की है।
3. जनहित याचिका का मुद्दा:
राज्य के महाधिवक्ता ने सुझाव दिया कि इस मामले से संबंधित जनहित याचिका को भी सुनवाई में शामिल किया जाना चाहिए।
बहरहाल 31 जनवरी को अगली सुनवाई के दौरान बीपीएससी और बिहार सरकार के जवाबों पर अदालत का रुख स्पष्ट होगा। फिलहाल, परीक्षा रद्द करने या इसके परिणाम पर रोक लगाने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट
